कुशीनगर, जुलाई 15 -- पडरौना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरा कर चुके पात्र पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था है। वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरा करने पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 वर्ष पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष पर 50 प्रतिशत व 100 वर्ष की आयु पूरा करने पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देय है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्तिक पेंशनरों के मामलों में पेंशन भुगतान आदेश में अंकित जन्मतिथि के आधार पर यह अतिरिक्त लाभ स्वतः प्रदान किया जाता है। पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन भुगतान आदेश में जन्मतिथि अंकित नहीं होने के कारण पात्र पेंशनरों को अपनी जन्मतिथि का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने जिले के सभी पात्र पारिव...