विधि संवाददाता, दिसम्बर 18 -- यूपी की नाबालिग छात्रा को बहलाकर उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी उदय जाट को बरेली के विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार का जुर्माना भी डाला है, जिसकी 90 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उप्र सरकार को पीड़िता को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के बतौर 50 हजार की राशि देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना प्रेमनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया थाकि उनकी आठवीं में पढ़ने वाली बेटी को 10 नवंबर 2021 को इज्जतनगर के रोडनंबर 8 निवासी उदय जाट बहलाकर ले गया। एक माह बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 30 दिसंबर 2021 को पुलिस ने रोडवेज बस अड्डे से उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। यह...
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