रांची, अप्रैल 10 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (झारेरा) न्यायालय ने त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (क्यूपीआर) समय पर जमा नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 77 बिल्डरों पर कुल 83.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्राधिकरण ने सभी संबंधित बिल्डरों को निर्धारित समय के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने कुल 106 बिल्डरों को नोटिस जारी किया था। इनमें से 77 बिल्डरों को नोटिस के बाद सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन क्यूपीआर जमा नहीं करने के कारण उन पर प्रति त्रैमासिक रिपोर्ट 25 हजार रुपये की दर से जुर्माना लगाया गया। झारेरा के अनुसार, एक बिल्डर ने 1.50 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है, जिसके बाद उसके मामले को स्थगित कर दिया गया। एक अन्य मामले में बाद में झारेरा न्यायालय में अर्थदंड ...