75 लीटर शराब बरामदगी पर तस्कर को पांच साल की हुई सजा
अररिया, सितम्बर 23 -- अररिया, विधि संवाददाता। न्यायमंडल अररिया के उत्पाद न्यायाधीश 01 शेफाली नारायण ने तस्करी का 75 लीटर अवैध शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के सरवरिया धत्ता टोला के रहनेवाले 30 वर्षीय सूरज मेहता पिता उमेश मेहता को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपयेका जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा नरपतगंज (बथनाहा) 411/22 स्पेशल उत्पाद 65/2023 में सुनायी गयी है। जानकारी देते हुए उत्पाद कोर्ट 01 में पदस्थापित उत्पाद के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार व शशि कुमार वर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अवर निरीक्षक सह बथनाहा ओपी के थानाध्यक्ष नन...
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