सुल्तानपुर, अप्रैल 22 -- सुलतानपुर। खेत में जानवर चराने और फसल खराब करने की बात पर 23 साल पूर्व हुई मारपीट, धमकी और अतिक्रमण के आरोपों में एससी - एसटी की विशेष कोर्ट के जज राकेश पांडेय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। शासकीय अधिवक्ता गोरखनाथ शुक्ला ने बताया कि 72 वर्षीय वृद्ध आरोपी भुल्लू और उसके परिवार के राजाराम को कोर्ट ने मारपीट, अतिक्रमण और धमकी के आरोपों में 2,000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुसाफिरखाना थाना के नन्दौर निवासी विजय शंकर दुबे को इसी से संबंधित क्रॉस केस में कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि और 1,000 रूपए के अर्थ दंड से की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- 17 साल पहले मारपीट-हमले में 13 लोगों को तीन-तीन साल कारावास दोषियों को गुरुवार तक अर्थदंड जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। दोषी वृद्ध ने कहा कि विजय शंकर दुबे ने ग...