उरई, अप्रैल 5 -- उरई। जनपद में हाल ही में हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनज़र किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए 72 घंटे के अंदर नुकसान की सूचना देनी होगी। इसके बाद सर्वे कराकर उनके नुकसान की भरापाई की जाएगी। उप कृषि निदेशक सुशील कुमार उत्तम ने किसानों के हित में अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फसलें बीमित हैं वह अपनी फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर अवश्य दर्ज कराएं, जिससे समयबद्ध सर्वे एवं पारदर्शी आकलन के बाद उन्हें शीघ्र मुआवजा दिलाया जा सके। उप कृषि निदेशक ने बताया कि सूचना दर्ज करते समय किसान अपना आधार नंबर या बीमा पॉलिसी नंबर अवश्य साथ रखें, जिससे क्षति का सही विवरण दर्ज किया जा सके और दावा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। सूचना प्राप्त...