रांची, दिसम्बर 3 -- झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस) परिसर में अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है और अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के दौरान कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अपने कब्जे हटाए नहीं, तो राज्य प्रशासन पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाएगा। यह आदेश मरीजों के बेहतर इलाज और रिम्स में बुनियादी सुविधाओं की सुधार के उद्देश्य से जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेकर जारी किया गया है। कोर्ट ने रांची के पुलिस अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वे इस कार्रवाई में पूरा सहयोग करें और 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने में पर्याप्त पुलिस बल का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान झारखंड ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.