71 करोड़ के बैंक कर्ज मामले में अस्पताल संचालक की अपील खारिज
रांची, अगस्त 11 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक का कर्ज चुकाने से बचने और वसूली की कार्रवाई में बार-बार अड़ंगा डालने के मामले में मां ललिता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड देवघर की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि बार-बार मुकदमे दायर कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया और बैंक की करोड़ों रुपये की बकाया राशि की वसूली रोकने की कोशिश की गई। जुर्माने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में 15 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।
बैंक की देनदारी अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ताओं पर बैंक की करीब 70.92 करोड़ रुपये की देनदारी थी। वर्ष 2004-05 में उन्होंने इंडियन बैंक से ...
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