धनबाद, अप्रैल 25 -- धनबाद। जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने सभी 70 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, अनधिकृत रूप से हथियार लेकर चलना, कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। यह भी पढ़ें- 67 केंद्रों पर होगी जेट की परीक्षा, समीक्षा बैठक में डीसी ने दिए कड़े निर्देश यह निषेधा...