7 से 30 सितंबर तक, टैक्सपेयर मिस ना करें ये जरूरी डेडलाइन
नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना टैक्सपेयर्स, कारोबारियों और कंपनियों के लिए काफी अहम है क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम डेडलाइन आने वाले हैं। इनमें TDS-TCS जमा करने, TDS सर्टिफिकेट जारी करने, एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भरने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने जैसे काम शामिल हैं। आइए कुछ जरूरी डेडलाइन जान लेते हैं।कौन-कौन सी अहम डेडलाइन 7 सितंबर: ये TDS और TCS पेमेंट की डेडलाइन है। अगस्त 2026 के दौरान काटे या इकट्ठा किए गए टैक्स को 7 सितंबर तक सरकार के पास जमा करना जरूरी है। वे व्यक्ति या संस्थाएं जो सोर्स पर टैक्स काटने (TDS) या सोर्स पर टैक्स इकट्ठा करने (TCS) के लिए जिम्मेदार हैं। ये उन्हीं के लिए है। अगर किसी सरकारी दफ्तर द्वारा टैक्स काटा या इकट्ठा किया जाता है, तो इनकम टैक्स चालान दिखाए बिना पेमें...
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