रांची, जून 26 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (वर्ष 2021) के दिव्यांग अभ्यर्थी स्वनंद कुमार को बड़ी राहत देते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को 12 सप्ताह के भीतर उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने दृष्टिबाधित श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक से अधिक 580 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बावजूद उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को दृष्टिबाधित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जानी चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना...