विकासनगर, सितम्बर 7 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी दीपक कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सहसपुर में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली बताकर वादी से करीब 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। आरोपी छह अगस्त 2026 से जिला कारागार देहरादून में बंद है। बचाव पक्ष ने उसे झूठा फंसाने और कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का तर्क दिया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया। अदालत ने एक सह-अभियुक्त की जमानत पहले खारिज होने का भी उल्लेख किया।

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