61 किलो गांजा बरामदगी मामले में तीन की जमानत खारिज
रांची, जुलाई 16 -- रांची। रांची रेलवे स्टेशन से 61 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में एनडीपीएस की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों प्रिंस कुमार, अंकित पाठक और आयुष सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने कहा कि आरोपियों के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में गांजा बरामद हुआ है और मामले की जांच अभी जारी है। ऐसे में उन्हें जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। अभियोजन ने बताया कि 30 मई को रांची रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान तीनों के संयुक्त कब्जे से 61 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.