6 साल से जेल में बंद उमर खालिद को अदालत से मिल गई एक राहत
नई दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को राहत देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में दो बार परिवार से वीडियो कॉल (ई-मुलाकात) की अनुमति दे दी है। इससे पहले उनकी यह सुविधा घटाकर एक बार कर दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने यह आदेश खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि खालिद पिछले 6 सालों से सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की सुविधा ले रहा था और इस दौरान उसने जेल के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खालिद को अपनी मां और अन्य परिवार के सदस्यों से बातचीत के लिए सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने कहा, 'खालिद 6 साल से इस सुविधा का लाभ ले रहा है और इस दौरान उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नही...
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