नई दिल्ली, जुलाई 5 -- दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2024 में छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 67 साल के निथालू पांडेय को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि जब मासूम बच्चों को उनके घरों के पास भी सुरक्षित माहौल नहीं मिल सके तो समाज के लिए चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध न केवल एक मासूम बचपन को कुचलते हैं, बल्कि देश के भविष्य और समाज को भी क्षति पहुंचाते हैं। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- कानून के शासन में न तो 'सिंघम' की जरूरत है और न ही किसी 'पुष्पा' कीः कोर्टआरोपी को नाना कहकर बुलाती थी यह घ...