नई दिल्ली, अगस्त 28 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दमकल विभाग ने फायर एनओसी देने के नियमों में सख्ती का प्रावधान किया है। इसके तहत अब केवल उन्हीं इमारतों को दमकल विभाग से एनओसी मिलेगी जो 6 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर हैं। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि आग लगने की घटना में इमारत तक दमकल की गाड़ियां आसानी से पहुंच सके। इसे लेकर नियमों में किए गए संसोधन को उपराज्यपाल से मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बीते एक वर्ष में दिल्ली के भीतर आग लगने की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मालवीय नगर में हाल ही में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर चलाए जा रहे ‌‌भवन में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई थी। ऐसी आग की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली स...