निखिल पाठक, जून 9 -- बिहार के साहिबगंज से विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अच्छे बर्ताव को आधार पर प्रोबेशन यानी अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने की गुहार लगाई। उनके वकील की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वे 6 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले उन्हें कभी किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। अत: उनको अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दलीलों पर गौर करने के बाद प्रोबेशन अधिकारी से राजू कुमार सिंह की रिपोर्ट तलब की। साथ ही घटना में जान गंवाने वाली डॉ. अर्चना गुप्ता के परिवार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।इन आरोपों में दोषी करार बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को फतेहपुर बेरी ...