59 साल पुराने भूमि अधिग्रहण मामले में महत्वपूर्ण फैसला, हाई कोर्ट ने बढ़ाया जमीन का मुआवजा
प्रयागराज, अगस्त 4 -- Allahabad Highcourt Decision: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 59 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मेरठ (वर्तमान गाजियाबाद) के महाराजपुर गांव की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1.30 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय उसकी भविष्य की विकास क्षमता (पोटेंशियल) की अनदेखी नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उस समय लागू कानून के कारण इससे अधिक मुआवजा देना संभव नहीं था। याचिका पर न्यायमूर्ति संदीप जैन ने सुनवाई की। मामला महमाया जनरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की 37 बीघा 2 बिस्वा भूमि से जुड़ा था, जिसे वर्ष 1967 में औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था। तत्कालीन भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने केवल 1.30 रुपये प्रति वर्ग ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.