रामपुर, मई 24 -- सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर सेशन कोर्ट ने 54 पेजों में अपना फैसला सुनाया है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अपील 20 अप्रैल को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। राज्य सरकार की तरफ से पांच दिसंबर 2025 को सजा बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की गई थी। जबकि, नबाव काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां की ओर से भी सजा बढ़ाने के लिए उनके अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने भी अपील दाखिल की थी। उनकी अपील ने राज्य सरकार की पत्रावली में मर्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने 54 पेज के फैसले में मुकदमें के वादी शहर विधायक आकाश सक्सेना सहित नौ गवाहों के बयानों का जिक्र, दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया गया है। यह भी पढ़ें- सजा बढ़ाने में नौ गवाह, दस्तावेजी साक्ष्य बने आधारनावेद मियां के प्रतिकर का कोर्ट ने नहीं माना अधिकार रामपुर। नावेद मियां ने अ...