प्रयागराज, मार्च 31 -- फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के नए नियम से जिले के 52 हजार से अधिक पटरी दुकानदारों को नए वित्तीय वर्ष में बड़ी राहत होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी में पंजीकृत होने पर उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका पंजीकरण स्वत: मान्य होगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पटरी दुकानदारों को जीविकोपार्जन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एफएसएसएआई ने एक अप्रैल से कई नियमों में बदलाव किए हैं। जिसके तहत 12 लाख की बिक्री वाले खाद्य कारोबारियों को विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता था। अब इनके पंजीकरण क लिए कारोबारी को 1.5 करोड़ की बिक्री तक की छूट दी गई है। इससे अधिक होने पर लाइसेंस देना होगा। वहीं, राज्य लाइसेंस के लिए 1.5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ के टर्न ...
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