धनबाद, जुलाई 21 -- धनबाद। विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- कोयला गैसीकरण की प्री-बीड मीटिंग में बड़े उद्यमियों की रुचि कोयला और खनन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीष चंद्र दुबे की ओर से लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया है कि आवंटित खदानों को चालू (ऑपरेशनल) करने की समय सीमा 51 माह से घटाकर 40 माह कर दी गई है। यह नया नियम पूरी तरह से खोजी गई खदानों (एक्सप्लोर कोल ब्लॉक) के लिए लागू किया गया है। आंशिक रूप से खोजे गए ब्लॉकों के लिए भी यह समयसीमा 66 महीने से घटाकर 52 महीने कर दी गई है।सरकारी पहल सिर्फ समय सीमा कम नहीं किया गया है खदानों को चालू करने में मदद के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी शुरू की है।इसके अलावा अग्रिम भुगतान में रा...