सीतामढ़ी, अप्रैल 3 -- सीतामढ़ी। जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर चयनित बच्चों का एडमिशन में लापरवाही को लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ प्रयदर्शी सौरभ ने संबंधित प्रस्वीकृति प्रज्ञपत निजी स्कूलों को अंतिम मौका देते हुए चयनित बच्चों का निर्धारित सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया छह अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का कक्षा एक में नामांकन किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए पिछले माह ' ज्ञानदीप' पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का रैंडमाइजेशन कर चयनित छात्रों को विभिन्न निजी स्कूल आवंटित किया गया है। इन बच्चों का एडमिशन 30 मार्च तक ले लेना था। इसके बा...
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