धनबाद, मार्च 30 -- भू-संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि 500 वर्गमीटर से बड़े क्षेत्रफल और 8 से अधिक यूनिट वाले सभी प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय पर रविवार को धनबाद क्लब में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बिल्डर, जमीन मालिक, क्रेता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर्स, एजेंट्स और नगर निकाय के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित कर रियल एस्टेट सेक्टर में जागरूकता बढ़ाना था।कार्यक्रम में झारखंड रेरा के अध्यक्ष बिरेंद्र भूषण ने कहा कि निवेशकों को किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से...
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