अररिया, जून 29 -- अररिया,निज संवाददाता साइबर ठगी का शिकार होने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब 50 हजार से कम की ठगी होने पर थाने का चक्कर लगाने या एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ठगी होने के दो घंटे के अंदर हेल्पलाइन नंबर 1903 पर शिकायत दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिकायत किए जाने के बाद पुलिस 30 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर बैंक को रिपोर्ट करेगी। बैंक में पुलिस की रिपोर्ट मिलते ही पीड़ित के खाते में पैसा वापस भेजा जाएगा।इसके लिए पीड़ित न तो कोर्ट जाना होगा और ना ही वकील करने की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी ) पर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर बैंक सीधे पीड़ित के खाते में राशि वापस कर सके...