अंबेडकर नगर, मार्च 9 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पीएनबी मेटलाइफ पालिसी के नाम पर 50 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के बहुचर्चित मामले में आरोपी बीमा एजेंट की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार ने खारिज कर दी। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। टांडा कोतवाली क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टांडा को दिए गए तहरीर में कहा कि वह सब लोग एनटीपीसी टांडा द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं जिनकों जमीन के बदले में मुआबजा मिला था। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों एवं पीएनबी मेटलाइफ बीमा एजेंट मुबारकपुर दक्षिणी पीली कोठी निवासी उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद ने मिली भगत करके नई एफडी/बीमा पालिसी का झांसा देकर 50 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। अयोध्या स्थित शाखा पर जाकर किसानों द्वारा पता करने पर फर्जी/भ्रामक पॉलिसी बाण...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.