गिरडीह, जनवरी 23 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। प्रॉपर्टी टैक्स के 50 ऐसे बड़े बकाएदार, जिनके बैंक खाते से बकाए कर की राशि को नगर निगम प्राप्त करेगी। इसके लिए सम्बंधित बैंक से बात कर बकाएदार के खाते से कर राशि निकालने की कार्रवाई की जाएगी। निगम की मानें तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 152 के आलोक में यह कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं कुर्की की भी कार्रवाई होगी। इन बकायेदारों को पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन ये बकाया टैक्स देने के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। बाध्य होकर नगर निगम को इस तरह का एक्शन लेना पड़ रहा है। तीन करोड़ से अधिक टैक्स बकाया: निगम का कहना है कि बकायेदारों की सूची लंबी है। 50 ऐसे बकायेदार हैं, जिनपर 30 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक होल्डिंग टैक्स बकाया है। इनमें कृष्ण कुमार बगेड़िया, शंकर पंडित, राजकिशोर गुप्ता, अजय...
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