लखनऊ, अगस्त 27 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। अब 50 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शनों के लिए पूर्व निर्धारित विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता में महत्वपूर्ण छूट दी गयी है। उपभोक्ता को अब स्व-घोषणापत्र प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा।

विद्युत कनेक्शन के लाभ अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डा. आशीष गोयल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 50 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड वाले एलएमवी-1 घरेलू बत्ती एवं पंखा, एलएमवी-2 वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा, एलएमवी-4 सार्वजनिक एवं निजी संस्थान, एलएमवी-5 निजी नलकूप, एलएमवी-9 निजी आवास के निर्माण के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन, एलएमव...