वाराणसी, अगस्त 26 -- वाराणसी। करीब 50 करोड़ की जमीन हड़पने के मामले में दरेखू (रोहनिया) निवासी वरुणापति उपाध्याय को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत में बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रमिला मिश्र ने रोहनिया थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनके 65 वर्षीय पति की बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने उनकी संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की साजिश रची। इसके तहत विशाल मिश्र, रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, नितेश राय, सुरेश कुमार सिंह, अजय तिवारी, प्रवीण सिंह, प्रशांत सिंह, अनिल कुमार और सत्यांशु सिंह ने उनके बीमार पति को धोखे में रखकर सात अप्रैल को लगभग 70 बिस्वा जमीन का अपने नाम से बैनामा करा लिया। यह भी पढ़...