बुलंदशहर, सितम्बर 23 -- अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-3/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) तबरेज अहमद ने वर्ष 2018 में शिकारपुर क्षेत्र में पांच हजार रुपये का तगादा करने पर वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या और पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में पिता-दो पुत्रों समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पांचों अभियुक्तों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ​

मामले का विवरण सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा एवं प्रवीन कुमार राणा तथा वादी के अधिवक्ता गजराज सिंह वर्मा ने बताया कि यह मामला शिकारपुर के मोहल्ला मूर्ति विहार की है। इसके अनुसार शिकारपुर कोतवाली में मोहल्ला मूर्तिविहार निवासी पवन कुमार ने तहरीर देकर बताया कि उनके पड़ोसी सुम्मेरा सैनी ने उनके पिता जवाहरलाल से करीब एक वर्ष पूर्व पांच हजार रुपये उधा...