रांची, मार्च 20 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एक लंबित भूमि विवाद में अहम निर्णय सुनाते हुए 22 नवंबर 1994 के आदेश को खारिज कर दिया है। यह आदेश पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया स्थित कांताबोनी गांव की जमीन से जुड़ा है। प्रार्थी परिमल कुमार महतो, रसिक लाल महतो और उत्पल कुमार महतो सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने 22 नवंबर 1994 को तत्कालीन उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के जरिए उपायुक्त ने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (सीएनटी एक्ट) की धारा 215 के तहत दाखिल अपील खारिज कर दी थी।अदालत के समक्ष पेश दलीलों के अनुसार, विवादित भूमि मूल रूप से धालभूम एस्टेट के जमींदार के यहां प्रधान (ठेकेदार) के रूप में कार्यरत कानू संथाल के पास थी। वर्ष 1939 में जमींदार ने यह भू...