45 साल चला केस, आरोपित को भर्त्सना व चेतावनी की सजा
मुजफ्फरपुर, जुलाई 13 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। गायघाट के जारंग गांव में 1981 में महिला कबूतरी मलाहिन को बांधकर पिटाई करने व उसके घर में आग लगा देने की घटना में 45 साल के बाद बीते नौ जुलाई को कोर्ट का फैसला आया है। अपर सत्र न्यायाधीश-20 ने मामले में आईपीसी की धारा 323 व 342 के तहत दोषी पाए गए जारंग गांव के भिखारी सहनी (70) को भर्त्सना व चेतावनी की सजा दी गई है।
घटना का विवरण घटना 5 मई 1981 की रात करीब 11 बजे की है। गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग पूर्वी गांव में आरोपित भिखारी सहनी समेत आठ लोगों ने कबूतरी मलाहिन के घर में घुसकर हमला किया था। आरोप है कि बकाए रुपये का तगादा करने के कारण गुस्साए आरोपितों ने कबूतरी देवी के हाथ-पांव बांधकर बेरहमी से पिटाई की और घर में आग लगा दी।
प्रक्रिया और चार्जशीट घटना के बाद कबूतरी देवी के फर्द बयान पर...
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