45 लाख के जेवर हड़पने में जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी, अगस्त 26 -- वाराणसी, संवाददाता। अपर जिला जज चतुर्थ सर्वजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को फर्जीवड़ा कर 45 लाख रुपये के सोने के आभूषण हड़पने के मामले में आरोपी भवानी शंकर पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन ने कहा कि वारदात में इस्तेमाल उबर कैब की बुकिंग आरोपी भवानी शंकर पुरोहित के नाम से हुई थी। उसके खिलाफ अन्य राज्यों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने की बात कही गई। कोर्ट में अभियोजन की ओर से प्रथमेश पाण्डेय ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार ठठेरी बाजार स्थित एनडी सर्राफ ज्वेलर्स होलसेल प्रा.लि. के मैनेजर से 13 अप्रैल को पुणे की शिल्पी गोल्ड फर्म से जुड़े लोगों ने संपर्क किया था। 285 ग्राम सोने के आभूषण करीब 45 लाख रुपये में खरीदने की बात तय हुई। वीडियो कॉल पर आभूषण पसंद कर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.