मुजफ्फरपुर, अप्रैल 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बरुराज थाना क्षेत्र में 1984 में हुए लूटकांड के दो आरोपितों चंद्रदेव सहनी व रामनाथ सहनी को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इन दोनों ने सरेंडर भी नहीं किया। इस बीच कोर्ट की ओर से दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर गैर जमानतीय वारंट से लेकर कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया गया। इसके बाद भी बिना कोई कार्यवाही के कोर्ट में मामला चलता रहा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 के कोर्ट ने 24 अप्रैल को दोनों आरोपितों को फरार घोषित कर स्थाई वारंट जारी कर दिया। मामले की सुनवाई भी तत्काल स्थगित कर दी।

बिना कार्यवाही के चला 30 साल सेशन-ट्रायल : कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 42 साल पहले हुई लूट के मामले में 17 मई 1995 को दोनों आरोपितों के विरुद्ध अलग सेशन-ट्रायल शुरू किया गया। पुलिस अब तक दोनों को कोर्ट मे...