प्रयागराज, मई 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन के मामले में गृह सचिव के अनुपालन हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए बाकी बचे लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी देने के लिए प्रदेश सरकार को तीन दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इसके बाद सरकार को और मोहलत नहीं दी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ​सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पिछले आदेश के आंशिक अनुपालन में गृह सचिव के हस्ताक्षर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें कुल 83 लोगों में 42 लोगों से शस्त्र लाइसेंस की जानकारी दी गई है। बाकी बचे 41 लोगों के बारे में डेट...