शाहजहांपुर, अप्रैल 11 -- शाहजहांपुर। प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला जज कक्ष संख्या 7 नुसरत खान की अदालत ने ग्राम पढ़ेरा निवासी इबरान पुत्र सुल्तान को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुरारी लाल गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 19 अक्टूबर 2020 को प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान ने थाना कटरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान हुलासनगर फाटक के पास खंभा फैक्ट्री के सामने पहुंची, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से प्रतिबंधित पदार्थ लेकर आ रहे हैं। कुछ देर बाद संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिसे रोककर पुलिस ने दोनों युवकों...