रांची, मार्च 30 -- रांची। 40 लाख रुपए के निवेश में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप वाले मामले में अदालत ने कंपनी और उसके निदेशक को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायायुक्त की अदालत ने गिल्डोम सैमसन प्रोडक्ट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सत्यप्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामला शिकायतकर्ता प्रेम शंकर चौधरी द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि उनका फर्म शिव शक्ति एंटरप्राइजेज ने 8 दिसंबर 2020 को कंपनी के साथ समझौता कर रांची जिले में व्यवसाय के लिए करीब 40 लाख रुपए निवेश किया था। इसके बदले नियमित सप्लाई और व्यापारिक सहयोग का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, आरोप है कि कंपनी ने सामान की आपूर्ति नहीं की और करीब 26.25 लाख रुपए बकाया राशि लौटाने के बावजूद भुगतान नहीं किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.