4.52 लाख गेहूं की क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
गाजीपुर, मई 29 -- गाजीपुर। जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने परिवादी भदौरा गांव निवासी हृदयनारायण सिंह, संजय कुमार सिंह और अनुप प्रताप का परिवाद स्वीकार कर लिया। आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रबंधक को गेहूं व भूसे के क्षतिपूर्ति सात प्रतिशत ब्याज की दर से 452925 रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षति के लिए 30 हजार और वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये भुगतान का आदेश दिया है। दो माह के अंदर भुगतान न करने के दशा में परिवादी विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। परिवादी का बीमा प्रीमियम ऋण खाते से कटता रहा। इस दौरान वर्ष 2014 में दैवीय आपदा के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन इंसोरेंस कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया।
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