मुंगेर, अगस्त 30 -- मुंगेर, एक संवाददाता। एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को 14 वर्ष पुराने एससी-एसटी वाद संख्या- 35/2012 में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उक्त मामले के छह अभियुक्तों को एससी-एसटी अधिनियम की धाराओं में निर्दोष पाया। हालांकि, उन्हें आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ देते हुए सूचक एवं समाज के लोगों के प्रति शांति-व्यवस्था बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरिनारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया। इस मामले में खड़गपुर थाना क्षेत्र के रढ़ैता गांव निवासी नितिश कुमार, राम वि...