नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के पुलिस महानिदेशक को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि गाजियाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में महिलाओं की सदस्यता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए। इसकी कमान पुलिस आयुक्त या महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को देने के साथ शनिवार सुबह 11 बजे तक नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है।लहूलुहान मिली थी 4 साल की बच्ची चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार, 16 मार्च को गाजियाबाद में मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति की चार साल की बच्ची को पड़ोसी चॉकलेट के बहाने ले गया था। पिता ने से लहूलुहान हालत में बेहोश पाया। बाद में बच्ची की गाजियाबाद जिला अस्पताल में मौत हो गई। बच्ची के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में...
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