बुलंदशहर, फरवरी 25 -- बुलंदशहर। एसीजेएम-02 अविरल सिंह के न्यायालय ने 39 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वर्ष 1987 में तीनों अभियुक्तों ने नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। न्यायाधीश ने तीनों पर 1500-1500 रुपये अर्थदंड भी लगाया। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह एवं अभियोजक अखिलेश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 1987 में आरोपी इंद्रजीत भाटी निवासी दयानंद बिल्डिंग(कोतवाली नगर), योगेश शर्मा निवासी मोहल्ला कृष्णानगर एवं बिजेंद्र शर्मा निवासी गांव लुहारली(अगौता) ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। 25 जुलाई 1987 को वादी पक्ष द्वारा थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। 11 अगस्त 1987 को पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्व...
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