38 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में सह आरोपी बरी
प्रयागराज, मई 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1987 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में सह आरोपी करण सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि करण सिंह की हत्या की साजिश में कोई पूर्व योजना, साझा मंशा या सक्रिय भूमिका थी। मामला रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र के गांव मेवला धारू का है। अभियोजन के अनुसार 14 जून 1987 की रात रोहताश सिंह और उनके भाई हवाई सिंह उर्फ हरि सिंह के बीच पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई। आरोप था कि हवाई सिंह अपने सहयोगी करण सिंह के साथ बंदूक लेकर पहुंचा और छत पर मौजूद रोहताश सिंह, उनकी पत्नी अंचली देवी तथा बेटियों पर फायरिंग कर दी। घटना में रोहताश सिंह और अंचली देवी की मौत हो गई, जबकि दो बेटियां घा...
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