अहमदाबाद, जुलाई 7 -- गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी 49 दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। साल 2022 में स्पेशल कोर्ट द्वारा इन दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में महज 70 मिनट के अंदर 20 अलग-अलग जगहों पर 21 बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। जस्टिस ए.वाई. कोगजे और समीर दवे की डिवीजन बेंच ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सभी दोषियों की अपील खारिज कर दीं और इस मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सदस्यों को सुनाई गई सजाओं के फैसले...