आजमगढ़, अप्रैल 17 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मारपीट के 37 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार दोषियों को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अमुझ यादव निवासी टिकरिया महुखा थाना फूलपुर की गांव के प्रसाद यादव से जमीन की रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण 12 अगस्त 1989 को दिन में तीन बजे आरोपी त्रिलोकी पुत्र जयश्री, सरोज पुत्र प्रसाद यादव, छक्की पुत्र प्रसाद यादव तथा अदालती पुत्र उदित यादव ने वादी तथा उसके परिवार के सदस्यों को लाठी-डंडे मारापीटा। यह भी पढ़ें- 16 साल बाद कोर्ट से आया फैसला, दो अभियुक्तों को पांच साल की सश्रम कारावास पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.