37 साल पहले युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में दोषी को 3 साल की सजा
उरई, मई 9 -- उरई। संवाददाता वर्ष 1989 में कालपी कोतवाली क्षेत्र में युवक को जबरन काम कराना और मना करने पर घर में बंधक बनाकर मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर जज ने दोषी को 3 साल की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोषी पहले उस मामले में जेल जा चुका था और उसने कोर्ट में मुचलका भरने की अपील की जिसके बाद वह मुचलका भरके जेल जाने से बच गया।कालपी कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गांव निवासी प्रेमीलाल ने 19 नवंबर 1989 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि कदौरा थाना क्षेत्र के गरेही गांव निवासी अवधेश उसे 18 नवंबर 1989 को अपने साथ काम करने के लिए ले गया था जब उसने काम करने से मना किया तो अवधेश ने उसको घर में बंधक बनाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अवधेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जांच पड़ताल क...
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