नई दिल्ली, जुलाई 4 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (डीएफसी) को लगभग 36 वर्ष पहले सेवा से हटाए गए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पुनः सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए समाप्त की गई हो, तो पुनर्बहाली सामान्य नियम है। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला कर्मचारी देवेन्द्र कुमार के हक में सुनाया है। 22 मई 1990 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं थीं।

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