प्रमुख संवाददाता, जुलाई 10 -- आर्म्स एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट विजय कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। नौबस्ता थाने में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस 35 साल पुराने केस में कोर्ट ने राकेश सचान को राहत देते हुए बरी कर दिया है। आरोप था कि उनके पास से एक राइफल और नौ कारतूस बरामद हुए थे, जिसका लाइसेंस नहीं दिखा सके थे। इस मामले में दिनेश चंद्र सचान और विनोद वर्मा भी आरोपी बनाए गए थे, हालांकि इनका फैसला हो चुका था। जबकि जनप्रतिनिधि होने के चलते राकेश सचान की फाइल एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट भेजी गई थी। एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट से आठ अगस्त 2022 को एक...