गोंडा, जून 18 -- बालपुर, संवाददाता। कस्बा स्थित सहकारी संघ की भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अदालत के फैसले से सहकारी संघ पक्ष को बड़ी राहत मिली है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (एसओसी)की अदालत ने वादी द्वारा दायर अपील को कालबाधित मानते हुए निरस्त कर दिया। फैसले की जानकारी मिलने पर किसानों ने खुशी जाहिर की है। प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता भीष्म पितामह तिवारी के अनुसार, सहकारी संघ बालपुर की भूमि को लेकर वर्ष 1984 में सहायक चकबंदी अधिकारी करनैलगंज की अदालत पर एक मुकदमा दायर किया गया था। इसे अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज कर दिया था। यह भी पढ़ें- सहयोग सह जन कल्याण शिविर में पांच वर्ष से लंबित परिमार्जन का निष्पादन कर दिया गया प्रमाण पत्र इसके बाद वर्षों तक मामला शांत रहा। बाद में उसी प्रकरण में बंदोबस्त अधिकारी ...