मुजफ्फरपुर, जून 1 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जमीन के नाम पर 35 लाख की ठगी को लेकर मिठनपुरा थाने में तीन साल पूर्व दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने क्वेस्ट (खारिज) कर दिया है। इसमें आरोपित बनाए गए दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी निवासी अशोक हर्षवर्धन के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई अब नहीं कर पाएगी। वर्ष 2023 में मनियारी थाने के सिलौत निवासी रामविनोद शर्मा ने मिठनपुरा के एक मोहल्ला में जमीन के नाम पर 35 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने आरोपित अशोक हर्षवर्धन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में वारंट की अर्जी दी थी। आरोपित का मिठनपुरा के क्लब रोड और पटना के न्यू डाक बंगला रोड में जीपी दास कॉलोनी में भी मकान है। फिलहाल परिवार के साथ साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। रामविनोद शर्मा ने आरोप लगाया था कि अशोक ...