हरदोई, अप्रैल 19 -- पाली, संवाददाता। कस्बा पाली में चल रहे 34 साल पुराने भूमि विवाद में अपीलीय न्यायालय उपजिलाधिकारी सवायजपुर ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अवर न्यायालय द्वारा पारित 7 अगस्त 1991, 21 मार्च 2017 और 19 जनवरी 2024 के आदेशों को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली है। मामले में अपीलकर्ता अरविंद बाजपेई व आरेंद्र बाजपेई निवासी मोहल्ला बिरहाना कस्बा पाली की ओर से अपील दाखिल की गई थी। वहीं प्रतिवादी के रूप में मजार अब्दुल रहमान शाह बाबा मुलाहिमा पाली और हकीम अली, सेक्रेटरी अंजुमन इन्तिहादुल मुर्सलमीन पाली को पक्षकार बनाया गया था। विवादित भूमि गाटा संख्या 265, रकबा 0.2910 हेक्टेयर, कस्बा व परगना पाली, तहसील सवायजपुर में स्थित है। अभिलेखों के अनुसार यह भूमि फसली सन 1398 से 1399 तक आबादी के रूप में दर्ज रही थी। वर्ष 1991 में इसे ...
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