33 साल बाद अवैध चाकू के मामले में सुनाई सजा
बुलंदशहर, अप्रैल 2 -- एसीजेएम-द्वितीय अविरल सिंह ने करीब 33 साल पुराने अवैध चाकू के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर न्यायालय उठने तक की सजा के साथ-साथ 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1993 में एक सूचना मिलने पर कांशीराम आवास निवासी आरोपी युवक गौरव को अवैध छुरी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 31 जुलाई 1993 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया गया था। पुलिस ने एक अगस्त 1993 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित किया गया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, सा...
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